सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निदेशक बोर्ड के स्तर की भर्तियों के मामले में दिशानिर्देश में संशोधन किया है। इससे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज में सुधार में मदद मिलेगी। लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा जारी नए दिशानिर्देश के अनुसार निदेशक बोर्ड स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया पद खाली होने की अनुमानित तिथि से 16 महीने पहले शुरू कर दी जाएगी। पहले यह प्रक्रिया एक साल पहले शुरू होती थी। इसके तहतऔरऔर भी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने पास जमा 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कोष का प्रबंधन करने के लिए फंड मैनजरों की नियुक्ति की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2011 कर दी है। यह निर्णय शुक्रवार को लिया गया। समय सीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। सूत्रों ने बताया, ‘‘ईपीएफओ के निर्णय करने वाले शीर्ष निकाय केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने विभिन्न फंड मैनजरों की नियुक्ति करने के लिए समय सीमा बढ़ाकरऔरऔर भी

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) पी जे थॉमस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी नियुक्ति को अवैध ठहराए जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी खुद केंद्रीय कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने दी है। मोइली ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘थॉमस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराया है।’’ थॉमस की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्टऔरऔर भी