कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने पास जमा 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कोष का प्रबंधन करने के लिए फंड मैनजरों की नियुक्ति की समय सीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त, 2011 कर दी है। यह निर्णय शुक्रवार को लिया गया। समय सीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। सूत्रों ने बताया, ‘‘ईपीएफओ के निर्णय करने वाले शीर्ष निकाय केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने विभिन्न फंड मैनजरों की नियुक्ति करने के लिए समय सीमा बढ़ाकरऔरऔर भी

कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (ईपीएफओ) के नए कोष प्रबंधकों की नियुक्ति पर फैसला नहीं हो पाने के बीच संगठन ने तय किया है कि फिलहाल अगले तीन महीने तक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अकेले ही 3.5 लाख करोड़ रुपए के भविष्य निधि कोष का प्रबंधन देखेगा। राजधानी दिल्ली में बुधवार को भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टियों की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया कि मौजूदा तीन अन्य कोष प्रबंधकों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचएसबीसीऔरऔर भी

सरकार ने 15 सितंबर 2010 को तय किया था कि 1 अप्रैल 2011 ने कर्मचारियों के उन भविष्य निधि (ईपीएफ) खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा जिनमें तीन साल से कोई रकम नहीं जमा की गई है। अब वह इन खातों को बंद करने जा रही है। ऐसे निष्क्रिय खातों की संख्या करीब तीन करोड़ है और इनमें 15,415 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। इन्हें बंद करने से जहां उसे यह रकम मुफ्त में मिल जाएगी,औरऔर भी