हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने सत्यम घोटाले के मुख्य आरोपी बी रामलिंगा राजू और सात अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को अदालत ने इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी। सत्यम घोटाले की सुनवाई 31 जुलाई तक की तय समयसीमा में पूरी न होने के कारण राजू और अन्य आरोपियों ने सोमवार को अतिरिक्त चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से जमानत की अपील की थी।
राजू के अलावा सत्यम के पूर्व प्रबंध निदेशक बी रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्त अधिकरी वाडलामणि श्रीनिवास, पूर्व कर्मचारी जी रामकृष्ण, डी वेंकटपति राजू, श्रीशैलम, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के ऑडिटर सुब्रमणि गोपालकृष्णन और सत्यम के तत्कालीन मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक वी एस प्रभाकर गुप्ता फिलहाल चंचलगुड़ा केंद्रीय जेल में बंद हैं। इन आरोपियों ने इस आधार पर जमानत की अपील की थी कि सत्यम की सुनवाई 31 जुलाई की तय समयसीमा तक समाप्त नहीं हो पाई, जबकि अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों से पूछताछ हो गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले राजू की जमानत को पिछले साल अक्टूबर में निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय अदालत में सुनवाई पूरी नहीं होती है तो तभी अभियुक्त 31 जुलाई के बाद जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। राजू ने अपनी ही कंपनी के खातो में करीब 7000 करोड़ रुपए गलत तरीके से दिखाए थे। अब जांच के बाद पता चल रहा है कि यह घोटाला वास्तव में करीब 24,000 करोड़ रुपए का है। लेकिन सत्यम इस दाग से निकल चुकी है। महिंद्रा समूह ने अधिग्रहण के बाद उसका नाम बदलकर महिंद्रा सत्यम कर दिया है।