भारतीय दंड संहिता या इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) अंग्रेजों ने 1860 में बनाया था। वही कानून अभी तक लागू है। आईपीसी में पुलिस या किसी भी सरकारी अधिकारी (पब्लिक सर्वेंट) को ‘राइट टू ऑफेंस’ है, जबकि आम नागरिक को ‘राइट टू डिफेंस’ नहीं है। दूसरे शब्दों में आम आदमी अगर पुलिस द्वारा पीटे जाने पर आत्मरक्षा में उसका डंडा पकड़ता है तो यह कानून के खिलाफ है। अंग्रेजों ने अपनी सर्वोच्च सत्ता के लिए ऐसा प्रावधान कियाऔरऔर भी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेपाल से लाए गए दो लाख रूपये मूल्य के जाली नोटों के साथ पेशे से दर्जी दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी की मदद से दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की टीम ने सोमवार को दिल्ली के ख्याला में रहने वाले 32 साल के कौसर अली और भोला कुमार को धर दबोचा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अली बिहार केऔरऔर भी