जल्दी ही देश के बहुत सारे नौकरीपेशा लोगों को टैक्स-रिटर्न भरने के झंझट से निजात मिल जाएगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त वर्ष 2011-12 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उनका कहना था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) जल्दी ही ऐसे नौकरीपेशा करदाताओं की श्रेणी घोषित करेगा जिन्हें आयकर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उनका टैक्स तो नियोक्ता द्वारा टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के जरिए पहले ही अदाऔरऔर भी

अगर आप नौकरीपेशा है और टीडीएस के जरिए आपका टैक्स कट चुका है तो टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2010 का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। आप आराम से अपना टैक्स रिटर्न 31 मार्च 2011 तक भर सकते हैं। यहां तक कि आप 31 मार्च 2012 तक भी टैक्स रिटर्न भरें तो आप पर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसके बाद जरूर लगेगी। लेकिन 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर आप हाउसिंग लोनऔरऔर भी