नौकरीपेशा लोगों को टैक्स-रिटर्न से मुक्ति, कर-छूट सीमा 1.80 लाख

जल्दी ही देश के बहुत सारे नौकरीपेशा लोगों को टैक्स-रिटर्न भरने के झंझट से निजात मिल जाएगी। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त वर्ष 2011-12 का आम बजट पेश करते हुए यह घोषणा की। उनका कहना था कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) जल्दी ही ऐसे नौकरीपेशा करदाताओं की श्रेणी घोषित करेगा जिन्हें आयकर रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि उनका टैक्स तो नियोक्ता द्वारा टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) के जरिए पहले ही अदा कर दिया जाता है।

वित्त मंत्री ने इसके अलावा सामान्य करदाताओं के लिए आयकर छूट की मौजूदा सीमा को 1.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख कर दिया है। उम्मीद की जा रही थी कि इसे दो लाख रुपए किया जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री का कहना था कि चूंकि प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) को अगले वित्त वर्ष 2012-13 से लागू ही किया जाना है। इसलिए अभी आयकर छूट की सीमा फिलहाल 1.80 लाख रुपए रखी जा रही है। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे सभी करदाता साल भर में 2000 रुपए का टैक्स बचा सकेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि डीटीसी को एक अप्रैल, 2012 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें आयकर छूट सीमा को दो लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। बता दें कि डीटीसी विधेयक के तहत सरकार ने दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए के बीच 10 फीसदी, पांच लाख से 10 लाख रुपए के बीच 20 फीसदी और 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगाने का प्रस्ताव किया है। डीटीसी विधेयक पारित होने पर आयकर कानून 1961 की जगह ले लेगा।
इस समय, व्यक्तियों के लिए सालाना 1.60 लाख की आय पर कर नहीं लगता, जबकि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह कर छूट सीमा क्रमशः 1.90 लाख रुपए और 2.40 लाख रुपए है। अभी 1.60 लाख रुपए से 5 लाख रुपये तक की आय पर 10 फीसदी, 5 लाख रुपए से 8 लाख रुपए की आय पर 20 फीसदी और 8 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगता है।

वित्त मंत्री ने नए वित्त वर्ष के लिए आयकर के स्लैब में कोई तब्दीली नहीं की है। महिलाओं की आयकर छूट सीमा को 1.90 लाख पर जस का तस रखा है। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दी है। साथ ही जहां अभी तक 65 साल या इससे ऊपर के व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक माना जाता है, वहीं नए वित्त वर्ष से 60 साल या इससे ऊपर के व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक माने जाएंगे। इसके अलावा 80 साल या इससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों की एक नई श्रेणी बनाई है जिनके लिए आयकर मुक्ति की सीमा 5 लाख रुपए होगी।

3 Comments

  1. ANIL BHAI PLEASE TELL US ABOUT (MUTUAL FUND ELSS SCHEMES) KYA 2011-2012 ME ESME INVEST KARANE PAR INCOME TAX REBATE MILEGA YA NAHI MILRGA?

  2. sir mundraport ke baare mai aapki kay rai hai

  3. परशुराम जी, ईएलएसएस के निवेश पर एकदम करयोग्य आय में रियायत मिलेगी 80 सी के तहत मिलनेवाली एक लाख रुपए की सीमा के तहत। इसे फिलहाल जस का तस रखा गया है। अगले साल से डीटीसी लागू होने पर स्थितियां भिन्न हो जाएंगी।
    पम्मू भाई, मुद्रा पोर्ट पर जल्दी ही जानने-समझने के बाद लिखता हूं।
    धन्यवाद।

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