केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को नए प्रत्यक्ष कर विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब इसे सोमवार 30 अगस्त को संसद में पेश किया जाएगा, जहां आम राजनीतिक सहमति को देखते हुए इसके फौरन पास हो जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के मुताबिक विधेयक में व्यक्तिगत आय की करमुक्त सीमा को 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख करने का प्रस्ताव है। साथ ही कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसदी रखी गई है औरऔरऔर भी

वित्त मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर संहिता (डायरेक्ट टैक्स कोड, डीटीसी) का संशोधित प्रारूप जारी कर दिया है। इसमें अब ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है। जिसको भी कोई सुझाव देना हो, वे 30 जून तक directtaxescode-rev@nic.in पर मेल कर सकते हैं। अगले महीने शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में इसे विधेयक के रूप पेश किया जाएगा और पारित होने के बाद यह करीब 50 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह ले लेगा। सभी लोगऔरऔर भी