मध्य प्रदेश में अब पंचायत खातों से कैश विदड्रावल या नकद आहरण नहीं किया जा सकेगा। इन खातों में कोई भी भुगतान बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस चेक या खाते से खाते में ट्रांसफर के माध्यम से ही होगा। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव का कहना है कि इससे फर्जी आहरण और भुगतान में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगाई जा सकेगी उन्होंने बताया कि इस आशय के निर्देश पंचायतों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेज दिए गए हैं।
भार्गव ने बताया कि पंचायत खातों से नकद आहरण को लेकर मिलने वाली शिकायतों को देखते हुए यह तय किया गया है कि पंचायत खातों से नकद आहरण और भुगतान पर रोक लगाई जाए। जिला पंचायत व जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा गया है कि एक हजार अथवा 1500 रुपए अग्रिम पंचायतों के पास रहने के प्रावधान के अलावा कोई भी राशि का नकद आहरण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। कोई भी भुगतान बैंक ड्राफ्ट, क्रॉस चेक या खाते से खाते में ट्रांसफर के माध्यम से ही किया जाए।
भार्गव ने कहा कि इन निर्देशों के विपरीत अगर कोई आहरण होगा तो इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता मानकर संबंधित सरपंच व सचिव के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरपंच के स्थान पर किसी और के द्वारा चेक पर हस्ताक्षर करना एक आपराधिक कृत्य है। ऐसे प्रकरणों में भी बैंकों से सख्ती बरतने और कोई ऐसा मामला आने पर संबंधित के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से भी इस पर निगरानी रखने को कहा गया है और कोई ऐसा मामला सामने आने पर संबंधित सरपंच व सचिव के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।