सरकारी बैंकों में कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के मामले में सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत मांगी गई सूचना का विभिन्न बैंकों ने अलग अलग नजरिया अपनाते हुए जबाव दिया। कुछ बैंकों ने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मांगी गई सूचना बैंकों में तैयार नहीं की जाती है। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट की एक खबर के अनुसार, कुछ बैंकों ने कहा है कि धोखाधडी से जुड़े आईपीसी की धारा 420 के तहत आनेवालेऔरऔर भी

बीमा नियामक संस्था, आरआरडीए (इरडा) ने आम अवाम को आगाह किया है कि वह ऐसे जालसाज लोगों से सावधान रहे जो खुद को इरडा का प्रतिनिधि बताकर उन्हें बीमा पॉलिसियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में इरडा ने एक पब्लिक नोटिस जारी की है। नोटिस में कुछ ऐसे मामलों के सामने आने का जिक्र किया गया है कि जिसमें लोगों को इरडा का प्रतिनिधि बताकर फोन किया गया और उन्हें विभिन्न बीमा कंपनियों कीऔरऔर भी

पता नहीं, अब महिंद्रा सत्यम (सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज) के शेयर का क्या हश्र होगा क्योंकि बाजार उम्मीद लगा रहा था कि उसका प्रति शेयर लाभ (ईपीएस) वित्त वर्ष 2009-10 में 9 रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन हकीकत में यह ऋणात्मक में 1.14 रुपए है क्योंकि कंपनी को 124.6 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अगर पुराने चेयरमैन रामालिंगा राजू द्वारा लगाई गई कालिख को धोने-पोछने के लिए मुकदमेबाजी व जांच वगैरह पर किए गए 416.9 करोड़ रुपएऔरऔर भी