लवासा को पेनाल्टी लगा कर छोड़ दिया जाएगा

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि वह विवादास्पद लवासा परियोजना पर अपना हलफनामा और अपने आदेश की प्रति अदालत के पास जमा करेगा। इस बीच सूत्रों के अनुसार मंत्रालय लवासा कॉरपोरेशन पर कुछ पेनाल्टी लगाकर लवासा सिटी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे सकता है।

मंगलावर को सुबह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डेरियस खंबाटा ने न्यायमूर्ति वी सी डागा और न्यायमूर्ति राजेश केतकर की खंडपीठ को बताया कि मंत्रालय अपना हलफनामा और आदेश की प्रति अदालत के रजिस्ट्रार के पास जमा करा देगा। खंबाटा ने कहा कि मामले की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले साल 22 दिसंबर को पर्यावरण मंत्रालय को आदेश दिया था कि वह लवासा कॉरपोरेशन को जारी किए गए अपने कारण बताओ नोटिस पर अंतिम फैसला करे। खबरों के मुताबिक, मंत्रालय ने लवासा परियोजना में पर्यावरण संबंधी नियमों के ‘भारी उल्लंघनों’ की ओर संकेत करते हुए इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की थी।

मंत्रालय ने 25 नवंबर, 2010 को लवासा कॉरपोरेशन को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि उसने परियोजना शुरू करने के पहले पर्यावरण विभाग से मंजूरी क्यों नहीं ली। इस नोटिस को कंपनी ने हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है।

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