कलकत्ता हाईकोर्ट ने सिंगूर पुनर्वास व विकास कानून, 2011 को चुनौती देने वाली टाटा मोटर्स की याचिका के संदर्भ में पश्चिम बंगाल सरकार को 8 जुलाई तक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
गुरुवार को न्यायाधीश सौमित्र पाल ने सरकार को याचिका के विरोध में अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया और टाटा मोटर्स से इस पर 12 जुलाई तक अपना जवाब देने को कहा। उन्होंने कहा कि सिंगूर कानून को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई को होगी।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आने तक सिंगूर में किसानों को जमीन लौटाने से मना कर दिया।