दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मशीन से मशीन और व्यक्ति से मशीन तक संदेश भेजने की प्रतिदिन प्रति सिम 200 एसएमएस की सीमा में बुधवार को छूट दे दी। ट्राई द्वारा एक दिसंबर 2010 को जारी दूरसंचार व्यवासायिक संचार उपभोक्ता प्राथमिकता अधिनियम 27 सितंबर 2011 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी एक्सेस प्रोवाइडर को प्रतिदिन प्रति सिम 200 से ज्यादा एसएमएस भेजने की इजाजत नहीं है।
दूरसंचार मंत्रालय की कहना है कि ट्राई को इस संबंध में अनेक लोगों से ज्ञापन मिले। इन लोगों का कहना था कि वे मशीन से मशीन और व्यक्ति से मशीन में वे एसएमएस भेज नहीं पाते जिन्हें अपनी काम की जरूरतों की प्रक्रिया शुरू करने के भेजना जरूरी है। ट्राई ने इन ज्ञापनों पर विचार किया और प्रतिदिन प्रति सिम 200 एसएमएस भेजने की सीमा में छूट दे दी। विस्तृत निर्देश प्राधिकरण की साइट पर दिया गया है।
जिन सेवाओं में दिक्कत की शिकायत लोगों ने की थी, उनमें रेडियो टैक्सी बुक करने पर ड्राइवर या टैक्सी का ब्यौरा, सामान की डिलीवरी की एक अस्थायी तारीख, शिकायत दूर करने की एक अस्थायी तारीख, शिकायत पर कार्रवाई करने वाले व्यक्ति का सम्पर्क नम्बर आदि शामिल हैं। इस सम्बंध में स्पष्ट किया गया कि प्राधिकरण 25 अक्तूबर, 2011 को पहले ही दिशानिर्देश जारी कर चुका है।