प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) देश की सबसे बड़ी मोबाइल सेवा कंपनी भारती एयरटेल के खिलाफ विदेशी मुद्रा कानून, फेमा के उल्लंघन की जांच कर रहा है। यह जानकारी वित्त राज्यमत्री नमो नारायण मीणा ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। उन्होंने बताया कि पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी को भी शिकायतें मिली हैं कि भारती एयरटेल में प्रवर्तक समूह की शेयरधारिता 30 जून 2007 से 30 सितंबर 2008 के बीच 60.91 फीसदी से बढ़ाकर 67.15औरऔर भी

सेबी के कार्यकारी निदेशक जे एन गुप्ता ने अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में भारतीय पूंजी बाजार नियामक संस्था को अमेरिका जैसे विकसित पूंजी बाजार की नियामक संस्था से बेहतर बताया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सेबी का भारतीय बाजार पर अमेरिका के एसईसी (सिक्यूरिटीज एक्सचेंज कमीशन) की तुलना में ज्यादा नियंत्रण है तो उनका कहना था – यकीकन। श्री गुप्ता का कहना था कि सेबी ने तमाम ऐसे उपाय करऔरऔर भी

एक तरफ रीयल एस्टेट कंपनी डीबी रीयल्टी किसी भी टेलिकॉम कंपनी के साथ रिश्ते तक से इनकार के बयान दे रही है, दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के सिलसिले में उसकी 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों को जब्त करने पर विचार कर रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उससे मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत इस कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा किऔरऔर भी

सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के घोड़ा कारोबारी हसन अली खान के खिलाफ चल रहे काले धन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लताड़ पिलाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने काले धन को सफेद करने के इस संवेदनशील मामले की जांच की निगरानी के लिए सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति को सूचित किए बिना चार्जशीट दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस हरकत को गलत माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई कोऔरऔर भी

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पहली नजर में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच में हस्तक्षेप करने का मामला बनता है। इस आधार पर कोर्ट ने शुक्रवार को सहाराश्री के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही दो पत्रकारों – उपेंद्र राय और सुबोध जैन को भी नोटिस जारी किया है। इन दोनों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच अधिकारी राजेश्वरऔरऔर भी

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में रिश्वत की रकम की लेन-देन में कम से कम छह देश शामिल हैं। इस सिसलिसे में 31 कंपनियां जांच के घेरे में हैं, जिनमें से 26 कंपनियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। यह रिपोर्ट मामले की जांच कर रही जस्टिस जी एस सिंघवी व ए के गांगुली की खंडपीठ को सौंपीऔरऔर भी

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिए है कि वे 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में 2001 से लेकर 2008 तक की अवधि की पूरी जांच करें। इस निर्देश के साथ ही एनडीए और यूपीए दोनों के शासनकाल की दूरसंचार नीतियां अब जांच के दायरे में आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जी एस सिंघवी और ए के गांगुली की पीठ ने स्पष्ट किया कि जांच में सरकारी खजाने को हुए नुकसानऔरऔर भी

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के निर्देश के बावजूद प्रवर्तन निदेशालय ने स्विटजरलैंड के बैंकों में जमा काले धन के बारे में जानकारी देने से इनकार किया है। सूचना आयोग की पूर्ण पीठ ने निदेशालय को इस मुद्दे पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा था क्योंकि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय सूचना अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में नहीं आता। लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जानकारी देना उसकी जिम्मेदारी है। आटीआई कानून कीऔरऔर भी