सुप्रीम कोर्ट ने पुणे के घोड़ा कारोबारी हसन अली खान के खिलाफ चल रहे काले धन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लताड़ पिलाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने काले धन को सफेद करने के इस संवेदनशील मामले की जांच की निगरानी के लिए सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति को सूचित किए बिना चार्जशीट दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की इस हरकत को गलत माना है।
सर्वोच्च न्यायालय ने 4 मई को इस मामले की सुनवाई के दौरान उस समय नाराजगी व्यक्त की थी, जब प्रवर्तन निदेशालय ने हसन अली व अन्य से जुड़े कालाधन मामले की जांच से संबंधित स्थिति रिपोर्ट पेश की थी। लेकिन उसमें यह जिक्र नहीं किया गया था कि मुम्बई की विशेष अदालत के समक्ष 6 मई को चार्जशीट दाखिल की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की पीठ ने कहा, ‘‘आपने (ईडी) अपनी ओर से गठित समिति के समक्ष रखे बिना चार्जशीट दायर की है और हमें इससे आश्चर्य हुआ है।’’