सुप्रीम कोर्ट ने सहाराश्री सुब्रत रॉय को भेजा 2जी कांड में अवमानना नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पहली नजर में सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच में हस्तक्षेप करने का मामला बनता है। इस आधार पर कोर्ट ने शुक्रवार को सहाराश्री के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया।

कोर्ट ने इसके साथ ही दो पत्रकारों – उपेंद्र राय और सुबोध जैन को भी नोटिस जारी किया है। इन दोनों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह को धमकाने और ब्लैकमेल करने का आरोप है। राजेश्वर सिंह ईडी की तरफ से 2जी घोटाले की जांच कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी व न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए छह हफ्ते के भीतर अवमानना नोटिसों का जवाब मांगा है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, “तमाम साक्ष्यों पर गौर करने के बाद प्रथमदृष्टया हमारी राय है कि राजेश्वर सिंह द्वारा 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले व संबंधित मामलों में की जा रही जांच में दखल देने की कोशिश हुई है। इसलिए हम इसे अपने आप (सुओ मोटो) संज्ञान में लेते हैं और उनको नोटिस जारी करते हैं।”

पीठ ने सहारा इंडिया न्यूज नेटवर्क व उसके सहयोगी संस्थानों को राजेश्वर सिंह से संबंधित कोई भी खबर या कार्यक्रम चलाने से रोक दिया है। बता दें कि सुबोध जैन ने ईडी के इस जांच अधिकारी को 25 सवाल भेजकर उनका जवाब मांगा है। इसमें तमाम सवाल व्यक्तिगत किस्म के हैं।

कोर्ट का कहना है कि यह राजेश्वर सिंह को ब्लैकमेल करने की कोशिश है क्योंकि ये सवाल तब दागे गए जब सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी के सामने हाजिर होने के सम्मन भेज दिए गए थे। ये सम्मन प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के अंतर्गत भेजे गए थे। इससे पहले ईडी ने 2जी घोटाले की जांच में हस्तक्षेप करने के आरोप के साथ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि सहारा प्रमुख के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

राजेश्वर सिंह की तरफ से दायर अर्जी में आरोप लगाया गया है कि सुब्रत रॉय को 2जी स्पेक्ट्रम से जुड़े 150 करोड़ रुपए के संदेहास्पद लेनदेन के सिलसिले में हाजिर होने का नोटिस दिया गया था। लेकिन रॉय ने हाजिर होने के बजाय जांच अधिकारी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। याचिका में सहारा समय के भी दो पत्रकारों का नाम लिया गया है।

उधर, प्रवर्तन निदेशालय ने 2007 के हसन अली खान से जुड़े मामले में कथित तौर पर ‘लचर’ जांच किए जाने को लेकर अपने एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। ईडी सूत्रों ने बताया कि ईडी अधिकारी अमरिंदर कुमार सिंह को गुरुवार को ‘लचर’ जांच करने के चलते निलंबित कर दिया गया और इसके खिलाफ जांच भी की जाएगी।

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