खाते के लिए आधार के साथ पते का पत्र काफी
रिजर्व बैंक ने तय किया है कि बैंकों में खाता खोलने के लिए यूनीक आईडी अथॉरिटी (यूआईडीएआई) के ऐसे पत्र को वैध दस्तावेज माना जाएगा जिसमें व्यक्ति का नाम, पता और आधार संख्या का ब्यौरा दिया गया हो। रिजर्व बैंक ने बैंकों के शीर्ष अधिकारियों के नाम बुधवार को भेजे गए एक सर्कुलर में कहा है कि यूआईडीएआई के ऐसे पत्र को केवाईसी (नो योर कस्टमर) मानकों को पूरा करने के लिए काफी माना जाएगा। उसने कहाऔरऔर भी