टीडीएस के नियम बदले, 31 मई से पहले फॉर्म-16 और हर तिमाही मिलेगा 16-ए
2010-06-02
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) के सर्टिफिकेट से लेकर उसके जमा करने के तरीके और निर्धारित तारीखों में बदलाव कर दिया है। ये बदलाव चालू वित्त वर्ष की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2010 के बाद से लागू किए गए हैं। एक अहम बदलाव तो यह है कि पहले जहां वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में काटे गए टीडीएस का रिटर्न 15 जून तक देना होता था,औरऔर भी