केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह ऐसे लोगों द्वारा किए गए निवेश, जमा और बड़े खर्चों की खासतौर पर जांच करे, जो आयकर नहीं देते या इन सौदों को करते वक्त जिन्होंने अपने पैन नंबर नहीं दिए हैं। निर्देश के मुताबिक आयकर विभाग इसके लिए 20 जनवरी से 20 मार्च तक विशेष अभियान चलाएगा।
विशेष अभियान के तहत आकर अधिकारी बड़ी रकम का लेनदेन करने वालों के परिसरों का दौरा कर सकते हैं और उनसे आय के स्रोत की जानकारी ले सकते हैं। इस अभियान में ज्यादा राशि के हस्तांतरण में संपत्ति, वाहन, शेयर और बांड की खरीद, डाकघर और बैंकों की जमा आदि शामिल होंगे।
इस सिलसिले में जारी वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि ऐसे में निर्धारकों को बड़ी रकम के निवेश, जमा और खर्च के स्रोत का ब्यौरा देना होगा और यह भी बताना होगा कि आयकर रिटर्न में इनका जिक्र किया गया या नहीं। कुछ मामलों में कर अधिकारी उक्त निवशकों, जमाकर्ताओं या खर्च करने वाले व्यक्तियों के परिसर पर भी छापा मार सकते हैं। दो महीने लंबे चलने वाले इस अभियान से कर संग्रह बढ़ने की उम्मीद है और इससे सरकार का राजकोषीय घाटा भी कुछ कम होने की आशा है। सरकार ने बजट में अनुमान लगाया था कि चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 फीसदी के बराबर होगा।
आयकर विभाग ने कहा कि अधिक राशि के हस्तांतरण की जानकारी नहीं देने या फिर पैन नंबर नहीं लेने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उचित कर नहीं देने की स्थिति में जो कर नहीं चुकाया गया, उस राशि का 300 फीसदी तक जुर्माना वसूला जा सकता है। कुछ मामलों में कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। जिन्होंने ज्यादा राशि वाले हस्तांतरण का ब्यौरा नहीं दिया है, उन्हें बकाया कर का भुगतान करना होगा और चालू वित्त वर्ष 31 मार्च 2012 के भीतर ही आयकर रिटर्न भरना होगा।
बता दें कि आयकर विभाग ने एक जुलाई 2011 से पांच लाख या इससे ज्यादा के जेवरात खरीदने पर पैन कार्ड दिखाना आवश्यक बना दिया है। इस पहल का उद्देश्य ही बड़े लेन-देन पर नजर रखना है। साल में 50,000 या इससे अधिक के जीवन बीमा प्रीमियम के लिए भी पैन का उल्लेख आवश्यक है। इसके अलावा पांच लाख से या इससे ज्यादा की अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री, दोपहिया वाहनों को छोड़कर अन्य मोटर वाहनों की खरीद-बिक्री और बैंकों में 50,000 रुपए से ज्यादा की राशि जमा करने पर भी पैन जरूरी होता है। साथ ही टेलिफोन कनेक्शन, बैंक अकाउंट खोलने, होटल व रेस्तरां के 25,000 रुपए से ज्यादा के बिल और 50,000 रुपए से ज्यादा के म्यूचुअल फंड निवेश में भी पैन कार्ड की अनिवार्यता है।