नीरा राडिया टैप मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया के नेताओं, कॉरपोरेट दिग्गजों और पत्रकारों से बातचीत के सभी 5,800 टेप की विषय वस्तु सार्वजनिक करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केन्द्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है।

न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर ने आज केंद्र को नोटिस जारी करते हुए इस मामले की सुनवाई दो फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है।

न्यायालय ने यह आदेश ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रस्ट लिटिगेशन’ की याचिका पर दिया है । इस संस्था ने विभिन्न लोगों से नीरा राडिया की बातचीत के 5,800 टेपों का खुलासा करने की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि इन टेपों का खुलासा करना इसलिए जनहित में है क्योंकि इससे विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है साथ-ही भ्रष्टाचार में शामिल सभी नेताओं, कॉरपोरेट दिग्गजों और पत्रकारों की मिली-भगत खुलकर सामने आएगी।

सरकार ने वित्त मंत्रालय में एक शिकायत के बाद नीरा की फोन पर बातचीत टैप की थी। इस शिकायत में कहा गया था कि वह कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है।

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