निर्यात पर पिछली तिथि से रोक नहीं: हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण आदेश में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी उत्पाद के निर्यात पर पिछली तिथि से प्रतिबंध नहीं लगा सकती। न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए एक निजी कंपनी को दूध पाउडर के निर्यात की अनुमति दे दी।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध संपन्न हो चुके सौदों पर लागू नहीं किए जा सकते, जहां लेटर फ क्रेडिट या साख पत्र प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही जारी हो चुके हैं।
अदालत ने यह आदेश पराग मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया जिसमें कंपनी ने सरकार द्वारा इस साल 18 फरवरी को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी। अधिसूचना में घरेलू बाजार में मांग पूरी करने के लिए दुग्ध उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘अंतरिम राहत के तौर पर हम प्रतिवादी (सरकार) को निर्देश देते हैं कि वह पराग मिल्क फूड्स को 414 टन स्किम्ड दूध पाउडर का निर्यात करने की अनुमति दे जिसे इस साल 17 फरवरी को साख पत्र जारी हो चुका है।’’

पीठ ने आगे कहा कि अगर याचिकाकर्ता 414 टन दूध पाउडर के निर्यात के लिए माल लादने की तत्काल कोई व्यवस्था करने में असमर्थ रहता है तो इस उद्देश्य के लिए लदान और साख पत्र की तारीख आगे बढ़ाने का विकल्प उसके पास खुला है।

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