वित्त मंत्रालय ने टैक्स रिटर्न भरने का नया फॉर्म सरल-।। जारी कर दिया है। इससे करदाताओं के लिए रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। इसमें वे वेतन या ब्याज पर काटे गए टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) का विवरण भी आसानी से भर सकते हैं। यह फॉर्म पेश करने की घोषणा वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वित्त वर्ष 2010-11 के बजट भाषण में की थी। जैसा उन्होंने बताया था, उसी के अनुरूप यह फॉर्म केवल दो पन्नों का है। वित्त मंत्री ने उस वक्त कहा था कि यह फॉर्म व्यक्तिगत करदाताओं को केवल दो पन्नों के एकदम आसान फॉर्मैट में सारी प्रासंगिक जानकारियां भरने में मदद करेगा।
इस फॉर्म में वेतन के मद में करयोग्य आय का विवरण, पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी व अन्य स्रोतों से मिली आय के ब्योरे के कॉलम के साथ ही एडवांस टैक्स और सेल्फ एसेसमेंट टैक्स अदायगी के भी अलग कॉलम हैं। इनकी जानकारी करदाता को एआईआर (एनुअल इनफॉर्मेशन रिटर्न) के जरिए मिल जाती है।
सरल-।। के इस फॉर्म को आयकर विभाग की वेबसाइट (incometaxindia.gov.in) से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।