केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह ऐसे लोगों द्वारा किए गए निवेश, जमा और बड़े खर्चों की खासतौर पर जांच करे, जो आयकर नहीं देते या इन सौदों को करते वक्त जिन्होंने अपने पैन नंबर नहीं दिए हैं। निर्देश के मुताबिक आयकर विभाग इसके लिए 20 जनवरी से 20 मार्च तक विशेष अभियान चलाएगा। विशेष अभियान के तहत आकर अधिकारी बड़ी रकम का लेनदेन करने वालों के परिसरों काऔरऔर भी

1 जनवरी 2011 से कोई भी नेता या अफसर म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त अपनी पहचान नहीं छिपा सकता। उसे साफ-साफ बताना होगा कि वह एमपी, एमएलए या एमएलसी है कि नहीं। और, यह भी कि वह अगर नौकरशाह है तो सरकार के किस विभाग में काम करता है। यहां तक कि देश के वर्तमान व पुराने प्रधानमंत्री और राज्यों के वर्तमान व पूर्व मुख्यमंत्रियों या राज्यपालों तक को म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त अपनेऔरऔर भी