चौदह सालों से हम निश्चिंत थे कि शेयर खरीदकर साल भर के बाद बेचा तो कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन बजट ने यह सुकून छीन लिया। 31 जनवरी 2018 के बाद शेयरों में निवेश से एक लाख से जितना ज्यादा कमाया, उस पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। वैसे, इसका एक फायदा यह है कि घाटा लगा तो उसे हम अपनी करदेयता में एडजस्ट कर सकते हैं। अब तथास्तु में एक नई कंपनी…औरऔर भी