2जी में पांच कॉरपोरेट दिग्गजों को जमानत

2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में फंसी पांच कॉरपोरेट हस्तियों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई है। बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने पांच-पांच लाख रुपये के दो मुचलकों पर इन आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। जमानत पानेवाले पांच आरोपी अधिकारी हैं – स्‍वान टेलिकॉम के विनोद गोयनका, यूनिटेक वायरलेस के संजय चंद्रा और रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर। ये आरोपी पिछले सात महीने से जेल में बंद थे।

न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की पीठ ने कहा कि पांचों आरोपियों को पांच-पांच लाख रुपए की जमानत राशि जमा करने पर रिहा किया जाएगा। न्यायमूर्ति दत्तू ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर जमानत का दुरुपयोग हुआ तो सीबीआई आदेश में बदलाव के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को स्वतंत्र है।

ये पांचों दिग्गज उन 14 आरोपियों में से हैं, जिनमें पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके की राज्यसभा सदस्य कनिमोझी भी शामिल हैं। मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश ओ.पी. सैनी के समक्ष चल रही है।

उधर, 2जी मामले की सुनवाई तिहाड़ जेल की अदालत में ले जाने के अपने ही आदेश पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए पटियाला हाउस में लग रही विशेष अदालत को 2जी से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई तिहाड़ में करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ बचाव पक्ष के वकील ने बुधवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पुराना आदेश रोक दिया गया।

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