कानपुर से संचालित होनेवाले मिदास टच इनवेस्टर एसोसिएशन को भी दिल्ली हाईकोर्ट ने सेबी के कंसेट ऑर्डर के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) में पक्षकार बना लिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस पर फैसला करने के बाद पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी को नोटिस जारी कर दिया है। मालूम हो कि सेबी की कंसेंट ऑर्डर व्यवस्था की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।औरऔर भी

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि चुनाव आयोग को मतदान के दौरान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में ‘नकारात्मक मतदान’ यानी गोपनीयता के साथ किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देने के प्रावधान को शामिल करने का निर्देश दिया जाए। ठाणे निवासी महेश बेडेकर ने पीआईएल दाखिल कर अदालत से अनुरोध किया है कि चुनावों के दौरान ‘नकारात्मक मतदान’ की गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए क्योंकि मौजूदा नियमों में ऐसा नहींऔरऔर भी

सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) और उसके सचिव को किसी दूसरे की खातिर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया है। साथ ही एनजीओ पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला एनजीओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट व गुजरात हाईकोर्ट में स्टील लॉबी की तरफ से पीआईएल दाखिल करने का है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस एस एच कापड़िया की अध्यक्षता वाली पीठ ने कल्याणेश्वरी नामक गैर सरकारी संगठनऔरऔर भी

अब यह किसी अटकल या सूत्रों के हवाले मिली खबर की बात नहीं है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (यूलिप) की गड़बड़ियों और उस पर अधिकार पर साफ-सफाई के लिए पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। भारत के एटॉर्नी जनरल जी ई वाहनवती के कार्यालय ने इसकी पुष्टि कर दी है और यह भी कहा है कि सेबी की याचिका पर सुनवाई खुद देश के चीफ जस्टिस के जी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वालीऔरऔर भी