सुप्रीम कोर्ट ने टाटा मोटर्स को राहत देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को सिंगूर की जमीन फिलहाल किसानों को वापस नहीं लौटाने का निर्देश दिया है। इस जमीन का अधिग्रहण टाटा मोटर्स की नैनो कार परियोजना के लिए किया गया था।
बुधवार को न्यायाधीश पी. सतशिवम और न्यायाधीश ए.के. पटनायक ने कहा, “अंतरिम आदेश के तहत हम राज्य सरकार को यह निर्देश देते हैं कि कलकत्ता हाईकोर्ट के अगले आदेश तक वह किसानों को जमीन वापस नहीं लौटाए।” पीठ ने कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था है और वह मामले के गुण-दोष के बारे में कोई राय नहीं जता रही है।
पीठ ने हाईकोर्ट से मामले में आगे की सुनवाई करने को कहा जिसमें टाटा ने जमीन वापस लेने और उसे किसानों को वापस लौटाने को लेकर ममता बनर्जी सरकार द्वारा बनाये गये नये कानून को चुनौती दी है।
पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से मामले में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी पी राव ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले में फैसला नहीं दे देता, जमीन राज्य सरकार के कब्जे में रहेगी। इसके बाद पीठ ने कहा कि वह मामले में अंतरिम राहत दे रही है।
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यह राजनीतिक मुद्दे का सवाल नहीं है बल्कि अधिकारों से जुड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट टाटा मोटर्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गयी है, जिसमें कंपनी को किसी प्रकार की राहत देने से मना कर दिया गया था।