देश का मूल प्रेस कानून 1867 यानी अंग्रेजों के जमाने का है। इसमें पहला बड़ा संशोधन 1955 में पहले प्रेस आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया। इसके साल भर बाद 1956 में रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स ऑफ इंडिया (आरएनआई) के कार्यालय ने काम करना शुरू किया। प्रेस कानून में आखिरी संशोधन करीब 27 साल पहले 1983 में किया गया था। विदेशी मीडिया के आने के मद्देनजर इसमें फिर बड़े संशोधन पर विचार किया जा रहा है।
2011-02-10