सरकार लोगों की कमाई में ‘कट’ लेने का कोई भी मौका नहीं चूकना चाहती। उसने इस बार के बजट में किसी को टैक्स की कोई राहत नहीं दी। न तो इनकम टैक्स की दरों या स्लैब में कोई तब्दीली की गई, न ही शेयर बाज़ार के सौदों पर लगनेवाला सिक्यूरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) हटाने की कोई बात हुई, जबकि इसे कैपिटल गेन्स टैक्स बचाने की हिकमत को खत्म करने के लिए लाया गया था और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स की छूट हटा दिए जाने के बाद इसे बनाए रखने का कोई तुक नहीं है। यही नहीं, इस बार के बजट में क्रिप्टो करेंसी में भयंकर जोखिम उठानेवालों पर भी टैक्स लगा दिया गया। धन डूबा तो आप झेलो और कमाया तो कमाई पर 30% टैक्स सरकार को दो। इस तरह मिल ही गई क्रिप्टो को मान्यता। अब बुधवार की बुद्धि…
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