निर्धारित समय के भीतर आवंटित कपास का निर्यात करने में विफल रहने वाले कपास निर्यातकों को भविष्य में आवंटन से वंचित रखा जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा है कि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्यात करने से चूकने वाले कपास निर्यातकों के खिलाफ दंड की कार्रवाई भी शुरू करेगा।
कपास की किल्लत के चलते कोटा के जरिए कपास के सीमित निर्यात की अनुमति दी गई है। शुरुआत में कोटा आवंटन 55 लाख गांठ (एक गांठ = 170 किलो) था। बाद में उसे बढ़ाकर 65 लाख गांठ किया गया है। अतिरिक्त 10 लाख गांठ कपास के निर्यात की अनुमति सितंबर को समाप्त हो रहे सीजन में करने की अनुमति दी गई है।
जीटीएफटी ने कहा है, ‘‘उस पर (निर्यातक) 10,000 रुपए से अधिक या वस्तु या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के मूल्य का पांच गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा।’’