कानून कहता है कि अगर कंपनी का कोई भी प्रवर्तक, कर्मचारी या बैंकर व संस्थाएं अंदर की अघोषित सूचना के आधार पर ट्रेड करता पाया गया तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के अपराध की सज़ा भुगतनी होगी। पूंजी बाज़ार नियामक संस्था, सेबी इस गुनाह में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जैसी रसूखदार कंपनी तक पर करीब 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुकी है। अमेरिका में तो इस अपराध में जेल भी जाना पड़ सकता है। अब चलाएं बुधवार की बुद्धि…औरऔर भी