सरकारी कर्मचारियों का डीए 58 से 65% हुआ

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सात फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने हिंदू विवाह कानून में बदलाव को भी मंजूरी दे दी गई। अब तलाक होने पर पत्नी को पति की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी, हालांकि हिस्सेदारी की राशि अदालत तय करेगी। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन से 58 से बढ़ाकर 65 फीसदी किया गया है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी एक जनवरी 2012 से लागू होगी। सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 7500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पडे़गा। महंगाई भत्ते की नई दर 1 जनवरी 2012 की पिछली तिथि से प्रभावी मानी जाएगी। इससे सीधे-सीधे केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 38 लाख पेंशनभोगियों को फायदा पहुंचेगा। महंगाई भत्ता साल में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई से बढ़ाया जाता है।

सरकार ने इसके साथ ही हिंदू विवाद कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है। विवाह कानून संशोधन विधेयक दो साल पहले राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन बाद में इसे संसद की स्थाई समिति को भेज दिया गया था। कैबिनेट ने समिति की ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया है। इनके मुताबिक तलाक की अर्ज़ी के बाद पति-पत्नी को छह महीने एक साथ रहना जरूरी नहीं होगा। अदालत चाहे तो इस मियाद को कम कर सकती है।

तलाक होने पर पत्नी को पति की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी, हालांकि हिस्सेदारी की राशि अदालत तय करेगी। शादी टूटने और दोबारा रिश्ता कायम होने की कोई सूरत ना होने पर महिला के पास तलाक की अपील का अधिकार होगा लेकिन पुरुष के पास ऐसा कोई कानूनी हक नहीं होगा। इसके अलावा प्राकृतिक संतान के साथ-साथ गोद लिए गए बच्चे का भी संपत्ति पर बराबर हक होगा।

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