मुंबई की आदर्श हाउसिंग सोसायटी की 31 मंजिला बिल्डिंग को तीन महीने के भीतर ढहा दिया जाए, यह सिफारिश है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की। रविवार को जारी अपने आदश में मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक राजधानी के पॉश इलाके कोलाबा में बनी यह बिल्डिंग ‘अनधिकृत’ है और इसने समुद्रतटीय इलाकों के लिए बने नियमों की भावना का उल्लंघन किया है।
आपको पता ही होगा कि कारगिल युद्ध की विधवाओं के नाम पर बनी इस सोसायटी की बिल्डिंग में जबरदस्त घोटाला हुआ है जिसमें सेना के बड़े अधिकारियों से लेकर महाराष्ट्र के राजनेता और अफसर शामिल हैं, या तो सीधे या नाते-रिश्तेदारों के माध्यम से। सोसायटी में अपने संबंधी के नाम फ्लैट होने के कारण अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा है।
पर्यावरण मंत्रालय ने इस विवादास्पद बिल्डिंग के बारे में सुनाए गए अपने अंतिम आदेश में कहा है कि अनधिकृत रूप से बनाया गया यह ढांचा पूरी तरह ढहा दिया जाना चाहिए और इस जगह को अपनी मौलिक स्थिति में वापस ले आना चाहिए।
मंत्रालय ने` अपने लंबे-चौड़े आदेश में आदर्श हाउसिंग सोसायटी से कहा गया है कि वह इस इमारत को तीन महीने के भीतर हटा दे। ऐसा न करने पर पर्यावरण मंत्रालय अपने आदेश को लागू करने और उचित कार्रवाई करने को बाध्य हो जाएगा। वह यह कार्रवाई पर्यावरण कानून के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत करेगा।