पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी सरकार को उन 500 से ज्यादा कंपनियों के नाम उपलब्ध कराएगी जिन्होंने सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) के नियमों को तोड़ते हुए निवेशकों से भारी धन जुटाया है। सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट (पीटीआई) के संवाददाता को बताया कि ऐसी कंपनियों के निदेशकों के नाम भी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को दिए जाएंगे ताकि इन कंपनियों और लोगों को किसी नई कंपनी के साथ जुड़ने से रोका जाऔरऔर भी

पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी ने 1 मई 2011 से रिटेल के अलावा बाकी सभी निवेशकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे पब्लिक (आईपीओ, एफपीओ) या राइट्स इश्यू में आवेदन केवल अस्बा (एप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड एमाउंट) सुविधा के तहत ही कर सकते हैं। अस्बा ऐसी सुविधा है जिसमें आवंटन होने तक निवेशक की रकम उसके बैंक खाते में ही पड़ी रहती है। शेयरों का आवंटन होने के बाद ही वह रकम कंपनी के खातेऔरऔर भी

देश के अधिकांश निवेशक भले ही गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान में हों, लेकिन सरकार की 400 करोड़ रुपए की निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में पंजीकृत 100 एनजीओ में से सबसे ज्यादा 19-19 एनजीओ तमिलनाडु व उत्तर प्रदेश के हैं। उ.प्र. में कानपुर में वीरेंद्र जैन द्वारा संचालित मिदास टच इन्वेस्टर्स एसोसिएशन ही काम का है। बाकी कुछ छंटे हुए नाम। अवध समाज सेवा संस्थान (अंबेडकरनगर), आदर्श सेवा संस्थान (बाराबंकी), चित्रकूट सेवा आश्रम (चित्रकूट), कृष्ण जनकल्याणऔरऔर भी

इस समय सरकार व स्टॉक एक्सचेंजों के पास निवेशकों की सुरक्षा के लिए लगभग 1600 करोड़ का फंड है। इसमें से कॉरपोरेट मामलात मंत्रालय के पास 500 करोड़, बीएसई के पास 432 करोड़, एनएसई के पास 353 करोड़ और क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों के पास 300 करोड़ रुपए का फंड जमा है। इसके अलावा सेबी दोषी कंपनियों या व्यक्तियों से जो पेनाल्टी वसूल करती है वह भारत सरकार की समेकित निधि में चली जाती है। लेकिन इतने फंडऔरऔर भी