सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। अदालत ने सैट (सिक्यूरिटीज अपीलेट ट्राब्यूनल) के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने सहारा समूह की दो कंपनियों को 17,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एस एच कापड़िया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सहारा समूह की याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख मुकर्रर कीऔरऔर भी

कोलकाता हाईकोर्ट ने सिंगूर में किसानों को भूमि लौटाने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। लेफ्ट फ्रंट की सरकार के दौरान टाटा मोटर्स ने अपनी नैनो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहित की थी। टाटा ने याचिका दायर कर मांग की थी कि भूमि लौटाने के संदर्भ में मंगलवार से रोक लगा दी जाए। न्यायमूर्ति सौमित्र पाल ने कहा कि इस बारे में सरकारऔरऔर भी

एस्सार स्टील द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे या स्थगन देने से इनकार कर दिया है। इससे एस्सार स्टील के गैस आपूर्ति बहाल रखने के प्रयासों को झटका लगा है। बता दें कि सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित डी-6 ब्लॉक से गैर-प्राथमिक श्रेणी के संयत्रों को गैस आपूर्ति रोक दी है। एस्सार स्टील ने सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती  दे रखीऔरऔर भी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 अप्रैल को ही पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी के उस आदेश पर लगाया गया स्टे उठा लिया जिसमें सहारा समूह की कंपनियों द्वारा आम जनता से धन जुटाने की मनाही की गई थी। इसका मतलब साफ हुआ कि सेबी द्वारा नवंबर 2010 में जारी आदेश लागू हो गया है और सहारा समूह की कंपनियां पब्लिक से धन नहीं जुटा सकतीं। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स समूह के बिजनेस अखबार, मिंट की एकऔरऔर भी