एस्सार स्टील द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टे या स्थगन देने से इनकार कर दिया है। इससे एस्सार स्टील के गैस आपूर्ति बहाल रखने के प्रयासों को झटका लगा है।
बता दें कि सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थित डी-6 ब्लॉक से गैर-प्राथमिक श्रेणी के संयत्रों को गैस आपूर्ति रोक दी है। एस्सार स्टील ने सरकार के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है।
मंगलवार को कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस मुरलीधर ने कहा ‘‘फिलहाल मैं केन्द्र सरकार के आदेश पर स्थगन नहीं दूंगा।’’ केन्द्र ने संकेत दिया है कि इस संबंध में वह अपना पक्ष बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इसी तरह की एक अन्य याचिका पर दिए गए निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही रखेगा।
केन्द्र का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ए एस चांडिओक ने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर से कहा ‘‘इसी तरह के एक अन्य मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किए बिना तुरंत हम इस मामले पर अपनी बात नहीं रख सकते हैं। इस मुद्दे पर हमें निर्देश भी लेना होगा।’’
मामले की सुनवाई 12 मई तक के लिए टाल दी गई है। अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा था। एस्सार स्टील ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) को उसके केजी बेसिन क्षेत्र से पहले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ही गैस आपूर्ति करने को कहा है। उसके बाद शेष बची गैस की आपूर्ति गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को होनी चाहिए।