शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों के विलय व अधिग्रहण पर पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी का नया टेकओवर कोड शनिवार, 22 अक्टूबर 2011 से लागू हो गया है। नए नियमों के तहत किसी सूचीबद्ध कंपनी का अधिग्रहण दूसरी कंपनी के लिए महंगा हो जाएगा और पर यह आम शेयरधारकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो जाएगा।
सेबी ने पिछले महीने इन संहिता को अधिसूचित किया था और ये 22 अक्तूबर से प्रभावी हो गई है। नए नियमों के अस्तित्व में आने के बाद किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के प्रवर्तक और आम शेयरधारकों को उसका (कंपनी का) अधिग्रहण करने वाली कंपनी से शेयरों के लिए एक समान मूल्य मिलेगा।
इसके साथ ही अधिग्रहण करने वाली कंपनी को आम शेयरधारकों से कम से कम 26 फीसदी हिस्सेदारी की खरीद के लिए खुली पेशकश लानी होगी। पहले खुली पेशकश का नियम 20 फीसदी का था। पहले अध्रिगहणकर्ता पर खुली पेशकश का खटका 15 फीसदी की सीमा पर लग जाता था। लेकिन अब हिस्सेदारी 25 फीसदी तक पहुंचने पर ऐसा होगा। नए नियम 1997 से लागू अधिग्रहण नियमों का स्थान लेंगे।