ईपीएफ के अतिरिक्त ब्याज पर आयकर नहीं

इस साल कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर मिलनेवाले 1 फीसदी अतिरिक्त ब्याज पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा। श्रम व रोजगार मंत्री हरीश रावत ने सोमवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इस आय को इनकम टैक्स से मुक्त रखा गया है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2010-11 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टी बोर्ड ने 8.5 फीसदी की जगह 9.5 फीसदी ब्याज देने का निर्णय लिया है। इसके जरिए पुराने सरप्लस को एडजस्ट किया जाएगा।

हरीश रावत ने बताया कि इस मसले पर वित्त मंत्रालय से चर्चा हो चुकी है और मंत्रालय ने बताया है कि सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के फौरन बाद 9.5 फीसदी ब्याज देने की संशोधित अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

ईपीएफओ के ज्यादा ब्याज देने के फैसले से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के 4.71 करोड़ कर्मचारियों को पहले से थोड़ी ज्यादा रकम मिल जाएगी।

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