सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संबंध में कैग की रिपोर्ट को कमतर आंकने वाले बयानों को लेकर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल की खिंचाई की है और उनसे जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने को कहा है।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी और न्यायमूर्ति ए के गांगुली की पीठ ने कहा ‘‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री को जिम्मेदारी का कुछ तो अहसास होना चाहिए।’’ न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह किसी के भी बयानों से प्रभावित हुए बिना घोटाले की जांच करे। देश की सर्वोच्च ऑडिट संस्था, कैग ने अनुमान व्यक्त किया है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

पीठ ने कहा ‘‘हमें उम्मीद है कि 2जी घोटाले की पड़ताल कर रही सीबीआई मीडिया सहित किसी के भी द्वारा कहीं भी दिए जाने वाले बयानों से प्रभावित हुए बिना जांच करेगी।’’ सिब्बल ने कैग के आकलन को ‘पूरी तरह गलत और निराधार’ करार दिया था।

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