औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) 1995 के अनुसार अनुसूचित दवाओं का मूल्य राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) खुदरा दुकानदारों के 16 फीसदी लाभ को ध्यान में रखते हुए तय करता है। इनमें 74 बल्क दवाएं शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुसूचित दवा को तय मूल्य से ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकता। डीपीसीओ 1995 के अंतर्गत ब्रांड और बिना ब्रांड वाली दवाओं में कोई अंतर नहीं किया जाता। जो गैर-अनुसूचित दवाएं इस आदेश से बाहर हैं, उनके दाम कंपनियां खुद तय करती हैं।
2012-03-15