भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के जीवन अक्षय-VI प्लान को केंद्र सरकार ने आयकर कानून की धारा 80-सी तहत कर छूट देने का फैसला किया है। यह छूट उसे 80 सी की उपधारा-2 के अनुच्छेद (xii) के तहत एन्यूटी प्लान मानकर दी जा रही है।
जिन भी लोगों ने इस प्लान में वित्त वर्ष 2007-08 या उसके बाद निवेश किया है, वे इसमें दिए गए प्रीमियम पर कर छूट ले सकते हैं। लेकिन यह छूट 80 सी के तहत मिलनेवाली कुल एक लाख रुपए की छूट सीमा के भीतर ही गिनी जाएगी।
भाई अनिल,
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