सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों को बड़े पैमाने पर कर-चोरी और विदेश में खरबों का अवैध धन रखने के आरोपी हसन अली के खिलाफ आतंकवाद और हथियारों के सौदागरों के साथ जुड़े रहने के मुदकमे दर्ज करने को कहा है। कोर्ट का कहना है कि अली के संबंध कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों और हथियारों की खरीद-फरोख्त से रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एसऔरऔर भी