सिंगूर में टाटा मोटर्स से वापस ली गई जमीन को अनिच्छुक किसानों को लौटाने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने गुरुवार को कहा है कि जब तक मामले को अदालत में निपटा नहीं लिया जाता, तब तक सरकार यह जमीन किसान को नहीं लौटा सकती है। साथ ही पीठ ने 8 नवंबर से मामले पर लगातार सुनवाई करने की बात कही है ताकि जल्द से जल्द मुकदमे का निस्तारण हो सके।
टाटा मोटर्स ने एकल पीठ द्वारा जमीन बंटवारे पर 2 नवंबर तक लगी रोक की मीयाद बढ़ाने की मांग की थी, जिसे खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया। गुरुवार को मामले की सुनवाई जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस मृणाल कांति चौधरी की खंडपीठ ने की।
28 सितंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ के जस्टिस आई पी मुखर्जी ने टाटा मोटर्स की सिंगूर भूमि पुनर्वास व विकास अधिनियम को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और जनता में भूमि वितरित करने का फैसला सुनाया था। फैसले में 2 नवंबर तक आदेश के क्रियान्वयन पर स्टे और टाटा मोटर्स को फैसले के खिलाफ अपील करने का समय दिया गया था।