मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें सीबीआई को सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे से बाहर रखने के संबंध में हाल ही में जारी अधिसूचना को संविधान से परे घोषित करने की मांग की गयी है।
मुख्य न्यायाधीश एम.वाई. इकबाल और न्यायमूर्ति टी.एस. शिवज्ञानम की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से संज्ञान लेने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम. रवींद्रन को निर्देश दिया कि तीन सप्ताह के भीतर वे सरकार से निर्देश प्राप्त करें।
आरटीआई कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता एस. विजयलक्ष्मी ने केंद्र सरकार की ओर से 9 जून को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है जिसमें सीबीआई को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि अदालत ने अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी।