2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम को सह आरोपी बनाने की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। यह याचिका जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी। स्वामी ने कोर्ट के इस फैसले पर आश्चर्य जताते हुए कहा कि उनके पास 2008 में वित्त मंत्री रहे चिदंबरम के ख़िलाफ़ पुख्ता सबूत हैं और वे ट्रायल कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।
लेकिन फिलहाल इस फैसले से चिदंबरम से लेकर सरकार व कांग्रेस में बड़ी राहत महसूस की जा रही है। टेलिकॉम मंत्री कपिल सिब्बल ने तो चिदंबरम का इस्तीफा मांगने वालों से माफी की मांग कर दी है। चिदंबरम ने भी कहा कि उन्हें अदालत से ऐसे फैसले की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा भी तैयार रखा था। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने फैसले को सरकार के लिए राहत देने वाला बताया। उन्होंने कहा, “इस फैसले से सरकार को राहत मिली है। बेवजह चिदंबरम को दोषी बताने की कोशिश हो रही थी। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं।”
चिदंबरम अगर इस समय भी वित्त मंत्री होते तो शायद सोमवार को शेयर बाजार जबरदस्त उछाल दिखाता। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को निफ्टी 5400 को पार कर सकता है। शुक्रवार को निफ्टी 5334.85 तक जाने के बाद 5325.85 पर बंद हुआ है। इस तरह निफ्टी 200 दिनों के मूविंग औसत (डीएमए) 5190.05 को निर्णायक रूप से पार कर चुका है। इसलिए जानकारों का कहना है कि पूरी उम्मीद इस बात की है कि सोमवार को निफ्टी 5400 को पार कर देगा और फिर इसकी अगली मंजिल 5480 की होगी। लेकिन शायद वो खुद को लंबे समय पर खुद को उस स्तर पर टिका न पाए।
पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायाधीश ओ पी सैनी ने शनिवार को अपने फैसले में कहा कि गृह मंत्री पी चिदंबरम को 2008 में उनके वित्त मंत्री रहने के दौरान हुए टेलिकॉम घोटाले के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। उनका कहना था, “किसी जनसेवक द्वारा लिया गया फैसला महज इसलिए आपराधिक नहीं हो जाता कि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है या दूसरों को आर्थिक फायदा हुआ है। बैठकों में भाग लेना और वहां फैसले लेना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। ऑन रिकॉर्ड ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो दिखाती हो कि चिदंबरम भ्रष्ट या अवैध नीयत के साथ काम कर रहे थे या उन्होंने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।”