अगले साल अप्रैल से चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक की वैधता अवधि घटाकर तीन महीने कर दी गई है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैकों को जारी एक निर्देश में यह जानकारी है। यूं तो यह निर्देश को-ऑपरेटिव बैंकों के प्रमुखों को ही संबोधित है, लेकिन इसके संदेश से कहीं साफ नहीं होता कि यह केवल राज्य व केंद्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों पर ही लागू होगा। बता दें कि इस समय इन सभी प्रपत्रों की वैधताऔरऔर भी

सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लेकर रातों-रात चंपत हो जाने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लाखों निवेशकों को बड़ी राहत देते हुए व्यवस्था दी है कि सरकार को इस तरह के धोखाधड़ी करने वाले संगठनों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह का कानून संवैधानिक रूप से वैध है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों या कंपनी कानून के विरूद्ध नहीं है। कोर्टऔरऔर भी