1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम के दमन के बाद ब्रिटिश राज को महफूज़ रखने के लिए सीआरपीसी की धारा-144 बनाई गई थी। अंग्रेज सरकार का मानना था कि जब पांच से ज्यादा लोग इकठ्ठा ही नहीं हो सकेंगे तो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन क्या खाक करेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन के खिलाफ इसका जमकर इस्तेमाल हुआ। लेकिन गुलाम भारत का यह निषेधाज्ञा कानून आज़ाद भारत की लोकतांत्रिक सरकार ने भी बनाए रखा है। दारूऔरऔर भी