कंपनियों को आरओसी में भरनी होगी बैलेंस शीट
तीन जुलाई, 2011 से सभी कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता और वार्षिक कर भुगतान का अद्यतन ब्यौरा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के पास जमा कराना जरूरी होगा। इस संबंध में मौखिक, लिखित या ई-फार्म के जरिए किसी भी प्रकार प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और कॉरपोरेट गवर्नेंस को लागू करने के लिए यह फैसला किया है। इसके अलावा यह भी निर्णय कियाऔरऔर भी