पूंजी बाजार नियामक संस्था, सेबी हर दिन एकाध कंसेंट ऑर्डर तो पास ही कर देती है। यह प्रतिभूति कानून को तोड़नेवाले पक्ष के खिलाफ प्रशासनिक या दीवानी कार्यवाही को निपटाने का आदेश होता है। इसमें कानून तोड़ने के दोष का निर्धारण किया भी जा सकता है और नहीं भी। संसद ने सेबी एक्ट 1992 के अनुच्छेद 15टी(2) के अंतर्गत सेबी को कंसेंट ऑर्डर पास करने का अधिकार दे रखा है। यह असल में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जैसी व्यवस्था है। प्रभावित पक्ष कंसेंट आवेदन लगाता है और फिर छोटा-मोटा जुर्माना लगाकर या कुछ समय के लिए प्रतिभूति बाजार से दूर रहने की हिदायत के साथ मामला रफा-दफा कर दिया जाता है।
2010-05-10