आप शेयरों या म्यूचुअल फंड में निवेश करने के 365 दिन या साल भर बाद उसे बेचकर जो भी कमाई करते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक तो साल भर के बाद इस निवेश को लांग टर्म माना जाता है और लांग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की दर इस समय ज़ीरो है। दूसरे इससे जो भी लाभ होगा, उस पर आप सिक्यूरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दे चुके होते हैं। फिर आप ने यह धन जोखिम उठाकर कमाया है, इसलिए इसे आप की मुख्य आय में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब साफ है कि अगर आप वेतन से 10 लाख कमाते हैं और साल भर के निवेश पर पूंजी बाजार से 10 करोड़ भी कमा लेते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स केवल 10 लाख रुपए पर ही देना होगा।
2010-03-31
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