भारतीय डाक ने वि‍‍भि‍न्‍न देशों के लि‍ए वी़ज़ा सम्‍बन्‍धी सुवि‍धाएं डाकघरों के जरि‍ए उपलब्‍ध कराने के लि‍ए वीएफएस ग्‍लोबल नाम की वैश्विक फर्म के साथ सहमति‍ पत्र पर हस्‍ताक्षर ‍कि‍ए हैं। यह हस्‍ताक्ष्‍ार इसी हफ्ते मंगलवार, 30 अगस्‍त को डाक वि‍भाग के सचि‍व व अधि‍कारि‍यों और वीएफएस ग्‍लोबल के अधि‍कारि‍यों की मौजूदगी में ‍कि‍या गया। सहमति पत्र के अनुसार उन डाकघरों के जरिए दूरदराज के उन इलाकों में वीज़ा सम्‍बन्‍धी सुवि‍धाएं उपलब्‍ध कराई जाएंगी जहां ये सुवि‍धाएंऔरऔर भी

आमतौर पर जीवन बीमा का फॉर्म हम खुद नहीं भरते। एजेंट निशान बनाकर देता है कि यहां-यहां आपको दस्तखत करने हैं और हम कर देते हैं। हम शर्तों को तो क्या, फॉर्म तक को ठीक से पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। लेकिन यह कानूनन गलत है। कानून के मुताबिक जीवन बीमा का फॉर्म बीमाधारक की अपनी हैंडराइटिंग में भरा जाना जरूरी है। नहीं तो बीमा कंपनी इसी बात को आधार बनाकर उसका क्लेम खारिज कर सकती है।औरऔर भी